मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को दी मंजूरी, नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत बिल पेश किया

मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को दी मंजूरी, नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत बिल पेश किया

संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया

इस बिल में क्या है?

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है. विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं. इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा.

 

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